सरकारी कर्मचारियों की पेंशन कैलकुलेशन का नियम बदला, पेंशन में मिलेगा पूरा इंक्रीमेंट – Pension New Rule

By Prerna Gupta

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Pension new rule

Pension New Rule : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। लंबे समय से एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) की जगह पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग हो रही थी।

इसी बीच केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) लागू किया है और साथ ही पेंशन गणना को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचाएगा।

अब 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन की गणना में नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए बेहद राहत भरा है जो सिर्फ एक दिन की वजह से वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) से चूक जाते थे।

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क्या होता है नोशनल इंक्रीमेंट?

नोशनल इंक्रीमेंट का मतलब है कि यदि कोई कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो रहा है, और अगले दिन (1 जुलाई या 1 जनवरी) उसका वेतन बढ़ने वाला था, तो अब उसकी पेंशन की गणना उस बढ़े हुए वेतन के आधार पर की जाएगी।

इससे पहले, इन कर्मचारियों को 1 दिन पहले रिटायर होने के कारण इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता था, जिससे उनकी पेंशन राशि पर नकारात्मक असर पड़ता था। अब यह गलती सुधारी गई है।

पुराने नियमों की खामी

2006 में सरकार ने वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख 1 जुलाई तय की थी, जिसे 2016 में बदलकर 1 जनवरी और 1 जुलाई कर दिया गया। लेकिन इसमें एक बड़ी खामी रह गई—जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते थे, वे अगले दिन की इंक्रीमेंट से वंचित रह जाते थे। इससे उनकी पेंशन में हजारों रुपये तक का फर्क आ जाता था।

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अदालतों की भूमिका और DOPT का आदेश

2017 में इस मुद्दे को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया कि ऐसे कर्मचारियों को पेंशन की गणना के लिए नोशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। इसके बाद कई मामलों में हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स ने भी इसी तरह के फैसले दिए। अंततः 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नियम को मान्यता दी।

अब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने 20 जनवरी 2025 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर इस नियम को सभी पात्र केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया है।

पेंशन की गणना कैसे होगी?

सरकारी कर्मचारियों की पेंशन उनके अंतिम मूल वेतन और कुल सेवा अवधि के आधार पर तय होती है।

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उदाहरण के लिए: यदि कोई कर्मचारी 30 जून को ₹79,000 के वेतन पर रिटायर होता है और उसे 1 जुलाई को ₹2,000 की वेतनवृद्धि मिलनी थी, तो अब उसकी पेंशन की गणना ₹81,000 के आधार पर होगी।

हालांकि, यह नियम केवल मासिक पेंशन की गणना पर लागू होगा। ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट और ग्रोप इंश्योरेंस जैसे लाभ पुराने वेतन के आधार पर ही मिलेंगे।

लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

इस फैसले से हजारों नहीं बल्कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह न केवल वर्तमान में रिटायर होने वालों के लिए बल्कि भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए भी फायदेमंद है।

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सरकार का यह कदम एक सकारात्मक सुधार माना जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को उनकी सेवा और मेहनत का पूरा मूल्य मिलेगा।

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