ATM ट्रांजेक्शन फेल? हर दिन मिलेंगे ₹100, जानिए RBI का चौंकाने वाला फैसला – RBI Guidelines

By Prerna Gupta

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Rbi guidelines

RBI Guidelines : आजकल एटीएम से पैसे निकालना आम बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एटीएम से पैसा नहीं निकलता और खाते से राशि कट जाती है। ऐसे में लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करें। अब राहत की बात ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस समस्या से निपटने के लिए साफ और सख्त नियम बना दिए हैं।

ट्रांजेक्शन फेल हुआ, तो क्या करें?

अगर एटीएम से पैसा नहीं निकला लेकिन खाते से कट गया है, तो सबसे पहले अपने बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करें। ट्रांजेक्शन की रसीद, मैसेज या बैंक स्टेटमेंट जरूर संभाल कर रखें क्योंकि यही आपके दावे का सबूत होगा।

RBI के नियमों के मुताबिक, शिकायत दर्ज करने के 7 कार्यदिवसों के अंदर बैंक को पैसा लौटाना होता है। अगर बैंक तय समय में पैसा नहीं लौटाता तो उसे हर दिन 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये हर्जाना तभी मिलेगा जब आप 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करते हैं।

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हर्जाना कैसे मिलेगा?

अगर बैंक 7 दिन में पैसा नहीं लौटाता तो ग्राहक को ‘ऐनेक्सचर-5’ नाम का फॉर्म भरकर देना होता है। यह फॉर्म बैंक की वेबसाइट या शाखा से मिल जाएगा। जिस दिन आप फॉर्म जमा करते हैं, उसी दिन से जुर्माना गिनना शुरू होता है। उदाहरण के लिए, अगर 10 दिन तक पैसा नहीं आया तो बैंक को आपको 1,000 रुपये हर्जाने के तौर पर देने होंगे।

RBI का नियम यह भी कहता है कि बैंक को जुर्माने की राशि ग्राहक के खाते में अपने आप डालनी होगी। इसके लिए ग्राहक को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। और जब बैंक पैसा वापस करेगा, उसी दिन जुर्माना भी आपके खाते में आ जाएगा।

किन बातों का रखें ध्यान?

छुट्टियों में देरी कैसे गिनी जाएगी?

RBI के नियम अनुसार, सात “कार्यदिवस” के अंदर पैसा लौटाया जाना चाहिए। यानी रविवार और छुट्टियों को नहीं गिना जाएगा। अगर ट्रांजेक्शन शुक्रवार को फेल हुआ है तो गणना सोमवार से शुरू होगी।

एटीएम से पैसा नहीं निकलना अब घबराने की बात नहीं है। RBI के नियम आपके हक में हैं। सही समय पर शिकायत करने और जरूरी दस्तावेज देने से आप न सिर्फ अपना पैसा वापस पा सकते हैं, बल्कि हर्जाना भी मिल सकता है।

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