अब 4 साल तक कर सकेंगे पुराने ITR में सुधार! टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत – Taxpayers Alert

By Prerna Gupta

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Taxpayers alert

Taxpayers Alert : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर है। भारत सरकार ने अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद उसमें गलती होने पर उसे 4 साल तक सुधारने की मंजूरी दे दी है। पहले यह समयसीमा काफी कम थी, लेकिन अब यह सुविधा बढ़ने से करोड़ों टैक्सपेयर्स को फायदा होगा।

क्या है यह नई सुविधा?

सरकार ने इस कदम से टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया है। अब अगर आपने किसी साल की रिटर्न में कोई गलती की है – चाहे वो आय, कटौती या दस्तावेज़ से जुड़ी हो – तो आप अगले 4 साल तक उसे सुधार सकते हैं।

क्या होंगे फायदे?

  • मानसिक शांति: गलती की टेंशन नहीं रहेगी
  • जुर्माने से बचाव: गलत रिटर्न के कारण लगने वाले पेनल्टी से बच सकेंगे
  • पारदर्शिता बढ़ेगी: टैक्स सिस्टम में लोगों का भरोसा बढ़ेगा
  • आम लोगों को राहत: खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार रिटर्न फाइल करते हैं

कैसे करें सुधार?

  1. सबसे पहले उस साल की पुरानी ITR की कॉपी तैयार रखें
  2. सभी जरूरी दस्तावेज़ (जैसे फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट) इकट्ठा करें
  3. इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करें
  4. Updated Return’ ऑप्शन चुनें
  5. सुधार वाला नया ITR फॉर्म भरें और सबमिट करें
  6. जरूरी हो तो मामूली फीस का भुगतान करें

क्या ध्यान रखना जरूरी है?

  • सुधार की समयसीमा का सख्ती से पालन करें
  • सभी दस्तावेज़ सही और अपडेटेड हों
  • फॉर्म सावधानी से भरें, कोई नई गलती न हो
  • सबमिशन के बाद रसीद और ईमेल नोटिफिकेशन जरूर सेव करें

टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल

सरकार ने ITR सुधारने की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल को अपग्रेड किया है। अब इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है, प्रोसेसिंग टाइम कम है और आपको रियल टाइम अपडेट भी मिलते हैं।

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कितनी जल्दी पूरा होगा काम?

एक बार आप सुधार वाला ITR सबमिट कर देते हैं, तो आमतौर पर 7–10 वर्किंग डेज़ में प्रोसेसिंग हो जाती है। अपडेटेड रसीद आपको ईमेल पर मिल जाएगी।

चुनौतियाँ भी हैं

हालांकि सुविधा शानदार है, लेकिन कुछ समस्याएँ अब भी हो सकती हैं:

  • ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की कमी
  • पोर्टल का लोड बढ़ने पर स्लो होना
  • समय सीमा का ध्यान न रखना
  • डॉक्युमेंट की गड़बड़ियों के कारण आवेदन रिजेक्ट होना

अगर आपको प्रक्रिया में कोई संदेह है, तो किसी टैक्स कंसल्टेंट से सलाह लें। सुधार जल्दी करें, ताकि आखिरी वक्त की परेशानी से बच सकें।

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